सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट : दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटिशन किया खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन के निर्माण पर अब रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्माण गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये एक प्रेरित याचिका है।


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