नई दिल्ली : शराब की बिक्री से जुड़े नियमों में किए गए अहम बदलाव

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राजधानी में शराब की बिक्री से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।  दिल्‍ली आबकारी (संशोधन) नियमावली 2021 जारी की गई। नए बदलावों के तहत अब दिल्‍ली में शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी। मेड‍िसिनल यूज के लिए भी अल्‍कोहल उपलब्‍ध हो सकेगी। एयरपोर्ट्स पर शराब की दुकानें अब 24 घंटे खुल सकेंगी।

नए नियमों के तहत, खास लाइसेंस वाली दुकानें ही शराब की होम डिलिवरी कर पाएंगे। दिल्‍ली सरकार के एक प्रवक्‍ता ने कहा कि अभी दिल्‍ली में इस तरह का लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया है। यानी दिल्‍ली वालों को होम डिलिवरी की सुविधा को फायदा फौरन नहीं मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि दिल्‍ली ने एक्‍साइज नियमों में क्‍या-क्‍या बदलाव किए हैं।

दिल्‍ली में शराब बिक्री के नियमों हुए बड़े बदलाव

शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी। हालांकि यह रियायत उन्‍हीं दुकानों को मिलेगी जिनके पास L-13 लाइसेंस होगी। केवल घर पर शराब पहुंचाई जाएगी। हॉस्‍टल, ऑफिस या अन्‍य किसी संस्‍थान में डिलिवरी नहीं होगी।

होम डिलिवरी घर पर ही हो, इसकी जिम्‍मेदारी सप्‍लाई करने वाली कंपनी की होगी।

शराब की होम डिलिवरी के लिए मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए ऑर्डर किए जा सकेंगे। पहले फैक्‍स या ईमेल के जरिए ऑर्डर करने की सुविधा थी।

होम डिलिवरी के लिए चार्जेस भी पे करने होंगी। कितनी रकम एक्‍स्‍ट्रा देनी होगी, यह जल्‍द तय कर दिया जाएगा।

हवाई अड्डों पर मौजूद शराब की दुकानें 24 घंटें खोली जा सकती हैं।

रेस्‍तरां के बजाय खुली जगहों पर शराब बेची जा सकती है।

होटल के कमरों में भी शराब परोसने की अनुमति दी गई है।

लग्‍जरी ट्रेन में शराब परोसी जा सकती है। हालांकि यह ट्रेन के कर्मचारियों के लिए उपलब्‍ध नहीं होगी।

मेडिसिनल अल्‍कोहल बेचने के लिए लाइसेंस मिलेगा।

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, आर्म्‍ड फोर्सेज को शराब सस्‍ते में मिलेगी।

बैंक्विट हॉल, मोटल या अन्‍य जगहों पर शादियों व अन्‍य समारोहों में शराब परोसी जा सकेगी।

हर लाइसेंसधारक को फॉर्म F-6 के रूप में बिक्री का पूरा हिसाब रखना होगा। महीने के आखिर में रसीद के साथ पूरी जानकारी आबकारी विभाग को देनी होगी।

डिपार्टमेंटल स्‍टोर फिर से खोले जा सकेंगे जहां महिलाएं भी शराब खरीद सकेंगी। यहां बीयर भी मिलेगी।


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