मुंगेली : जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी. एस. एल्मा ने कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम के लिए जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। वर्तमान परिस्थितियों में संक्रमण की दर में कमी होने के बाद भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगी।

 सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडीध्बाजार, अनाज मण्डी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाईनिंग की भी अनुमति होगी, किन्तु डाईनिंग हॉलध्रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरंट्स ऑनलाईन,टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे का प्राथमिकता देंगे। क्लब, रेस्टोरेंट्स, होटल से डिलीवरी का समय 09.00 बजे प्रातः से रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वचं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल तथा मैरिज हॉल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किये जाने पर आयोजित करने की अनुमति होगी, जिसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटलध्मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिसकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संधारित की जावेगी।

मुंगेली जिले अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों की नियमित उपस्थिति तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यालय प्रमुख द्वारा निधारित 50 प्रतिशत रोस्टर के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता हेतु अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु खोले जायेंगे किन्तु सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूवर्वत टोकनध्ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, पोस्टल, रेल्वे से जुड़े कार्यालय के संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्पस, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेसिया टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होड डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित समयावधि में मॉस्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सैनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों, स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण, विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन सायं 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू

रहेगा, जिसके दौरान पेट्रोल पम्प, मेडिकल दुकानों, होटल ध्रेस्टोरेंट से डिलीवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस एवं सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईव्हर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। आम जनता को निर्देशित किया जाता है कि वे अति-आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रुप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। भीड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है। सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉलध्थिएटर, वाटर पार्क, थीम पार्क, चौपाटी तथा सामूहिक भीड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभी, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

      मास्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान, मॉल, हॉल को फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़ एकत्रित करने या राज्य शासन, इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान,मॉल, हॉल सील करने की कार्यवाही की जायेगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। मॉस्क, फिजिकल डिस्टेंसंग, सोशल डिस्टेसिंग, हाथ धुलाई एवं सेनेटाईजर के उपयोग का पालन करना, करवाना संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान की होगी। जिले में दण्ड प्रक्रिया प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन जापान, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।


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