महाराष्ट्र कि 5-स्तरीय अनलॉक योजना : वह सब जो आपको जानना आवश्यक है

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महाराष्ट्र सरकार ने 4 जून को COVID-19 सकारात्मकता दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर 5-स्तरीय अनलॉक योजना की घोषणा की। देर रात के आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि लेवल 1 के जिलों में न्यूनतम प्रतिबंध होंगे, जबकि लेवल 5 की श्रेणी में आने वाले जिलों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

नया आदेश 7 जून से होगा लागू  : आदेश के अनुसार, मुंबई और सैटेलाइट टाउन, नासिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, औरंगाबाद, सोलापुर और नागपुर जैसे शहरों को प्रशासनिक इकाई माना जाएगा।

 अनलॉक 1 - 5 प्रतिशत से कम साप्ताहिक सकारात्मकता दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तरों की अधिभोग दर वाले जिले है . इन जिलों में मॉल, थिएटर और सभी दुकानें सामान्य संचालन फिर से शुरू कर सकती हैं। इसी तरह, रेस्तरां, और जिम और सैलून सहित अन्य आर्थिक और मनोरंजक गतिविधियों को भी लेवल 1 जिलों में संचालित करने की अनुमति होगी।

ट्रेन सेवाएं और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी चालू रहेंगी। राज्य ने स्तर 1 क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य सामाजिक समारोहों की अनुमति दी है। मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योग अनलॉक 1 में परिचालन फिर से शुरू कर सकते हैं।

 अनलॉक 2 - 5 प्रतिशत से अधिक साप्ताहिक सकारात्मकता दर और 25 से 40 प्रतिशत ऑक्सीजन बिस्तरों की अधिभोग दर वाले जिले है . लेवल 2 में आवश्यक और गैर-जरूरी दोनों तरह की दुकानें नियमित रूप से खुल सकती हैं, जबकि मॉल और थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसी तरह, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां भी डाइन-इन के लिए खुले रह सकते हैं, जबकि आवश्यक और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए ट्रेन सेवाएं चालू रहेंगी। पार्क, निजी और सरकारी कार्यालय नियमित रूप से कार्य कर सकते हैं। इनडोर खेलों की अनुमति सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होगी जबकि आउटडोर खेल पूरे दिन हो सकते हैं।

अंतिम संस्कार पर कोई रोक नहीं होगी। सोसायटी की बैठकें और चुनाव 50 प्रतिशत क्षमता पर हो सकते हैं। निर्माण, कृषि, ई-कॉमर्स गतिविधियां नियमित समय के अनुसार चल सकती हैं। जिम और सैलून पूर्व नियुक्तियों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं। अंतर-जिला यात्रा नियमित होगी और बिना किसी प्रतिबंध के विनिर्माण की अनुमति होगी।  

 अनलॉक 3 - 5 से 10 प्रतिशत साप्ताहिक सकारात्मकता दर और 40 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बिस्तरों की अधिभोग दर वाले जिले है. बीएमसी आयुक्त ने कहा कि मुंबई लेवल 3 की श्रेणी में आता है। लेवल 3 में, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकती हैं, जबकि गैर-जरूरी सामान बेचने वालों को सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक अनुमति दी जाती है। लेवल 3 जिलों में मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। इसी तरह, रेस्तरां शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत भोजन क्षमता पर काम कर सकते हैं और उसके बाद केवल डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।

लोकल ट्रेनें केवल आवश्यक सेवाओं की श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए ही चलेंगी। सार्वजनिक स्थान और पार्क सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं। निजी कार्यालय सभी दिन शाम चार बजे तक खुले रह सकते हैं। सरकारी कार्यालय में उपस्थिति 50 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। सुबह पांच बजे से नौ बजे और शाम छह बजे से नौ बजे तक खेल गतिविधियों की अनुमति होगी।

सामाजिक समारोहों में 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी; विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

सोसायटी की बैठकों और चुनावी रैलियों में 50 प्रतिशत उपस्थिति हो सकती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर साइट वर्कर होंगे और शाम 4 बजे के बाद किसी भी मजदूर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सैलून और जिम 50 प्रतिशत क्षमता पर खुल सकते हैं और ग्राहकों को केवल अपॉइंटमेंट द्वारा ही अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

अनलॉक 4 - 10 से 20 प्रतिशत के बीच साप्ताहिक सकारात्मकता दर और 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बिस्तर वाले जिले होगी। लेवल 4 के अंतर्गत आने वाले जिलों में शाम 4 बजे तक केवल आवश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। मॉल, थिएटर, सिंगल स्क्रीन और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे और रेस्तरां केवल टेकअवे और डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं। सप्ताहांत में शाम 5 बजे के बाद लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों को केवल निजी कार्यालयों में अनुमति दी जाएगी और सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं।

कार्यदिवसों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आउटडोर खेलों की अनुमति होगी। सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और विवाह में 25 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए, जबकि अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित लोगों को 20 तक सीमित कर दिया गया है। शाम 4 बजे तक कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी और केवल आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स डिलीवरी की अनुमति होगी।

सैलून और जिम को 50 प्रतिशत क्षमता और केवल टीकाकरण वाले ग्राहकों के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन में केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।

अनलॉक  5 - 20 प्रतिशत से अधिक की साप्ताहिक सकारात्मकता दर और 75 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बिस्तर वाले जिले होगी। स्तर 5 के जिलों के लिए, निकट-लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध जारी रहेंगे। लेवल 4 की तरह शाम 4 बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रह सकती हैं। थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। जिम और सैलून बंद रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकता है।

मेडिकल स्टाफ के लिए ट्रेन सेवाएं सीमित रहेंगी और पार्क बंद रहेंगे। निजी कार्यालय केवल छूट प्राप्त श्रेणियों के लोगों के लिए चालू रहेंगे और सरकारी कार्यालयों को 15 प्रतिशत क्षमता पर कार्य करने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं। साइट पर श्रम के साथ निर्माण की अनुमति दी जाएगी और शाम 4 बजे तक कृषि दुकानों की अनुमति दी जाएगी।
 


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