उमर खालिद और खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर पेश करने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा - वे गैंगस्टर नहीं हैं

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दिल्ली की एक कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वे गैंगस्टर नहीं हैं.


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