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उमर खालिद और खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर पेश करने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा - वे गैंगस्टर नहीं हैं
07 Jun 2021
, by: Vikash Kumar
दिल्ली की एक कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वे गैंगस्टर नहीं हैं.
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