कोरोना से मौत पर मुआवजे के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपने पास, 3 दिन में केंद्र से मांगा जवाब

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देश में कोरोना वायरस से हुई मौतों का मुआवजा, कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जून) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाव मांगा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि देश में कोरोना से सभी मरने वाले लोगों को सरकार 4 लाख रुपये का मुआजवा नहीं दे सकती है। इसके पीछे का तर्क देते हुए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि ये कोई बाढ़ और तूफान जैसी आपदा नहीं है कि सभी जान गंवाने वालों को मुआजवा दिया जाए।


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