दिल्ली सरकार ने COVID-19 पीड़ितों के परिवार के लिए वित्तीय सहायता योजना अधिसूचित की

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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना अधिसूचित की, जिन्होंने COVID-19 के कारण एक कमाने वाले सदस्य को खो दिया। पॉलिसी के तहत, ₹50,000 के एकमुश्त भुगतान के अलावा, परिवारों को ₹2,500 प्रति माह की राशि दी जाएगी। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए परिवार के एक सदस्य पर भी विचार किया जाएगा।


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