मानहानि केस: सूरत कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी,

feature-top

गुजरात के एक विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी  सूरत में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए, और उन लोगों पर कोई मानहानिकारक टिप्पणी करने से इनकार किया, जिनका उपनाम 'मोदी' है।

यह मुकदमा सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के 'मोदी' उपनाम पर कथित टिप्पणी को लेकर दायर किया था।

सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एएन दवे के समक्ष अपने बयान में, गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी उपनाम वाले लोगों पर किसी भी तरह की मानहानिकारक टिप्पणी करने से इनकार किया।

जब मजिस्ट्रेट ने गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्योगपति को 30 करोड़ रुपये दिए, तो गांधी ने अदालत से कहा कि एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते, वह देश के हित में अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाते रहते हैं, और उठाना उसका अधिकार है।

जब अदालत ने पूछा कि क्या उन्होंने कहा है कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं, गांधी ने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे।


feature-top