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कर्नाटक: HC ने ट्विटर के एमडी को गाजियाबाद हमले की प्राथमिकी में गिरफ्तारी से रहत प्रदान की
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद हमले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के संबंध में भारत में ट्विटर के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
अदालत ने पुलिस को इस बीच मनीष माहेश्वरी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई 29 जून को तय की है।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून को जांच में शामिल होने के लिए दो नोटिस भेजे जाने के बाद माहेश्वरी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।
माहेश्वरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होने की पेशकश की लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। माहेश्वरी बेंगलुरु में रहता हैं और उन्हें गाजियाबाद पुलिस के लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था।
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