महाराष्ट्र: लॉकडाउन दिशानिर्देशों में किया गया संशोधन

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पुणे नगर निगम ने शनिवार को 28 जून सोमवार से प्रभावी होने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। आवश्यक दुकानें प्रतिदिन केवल शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी जबकि गैर-जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
अब सोमवार से शुक्रवार के बीच 50% बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां, फूड कोर्ट खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल पार्सल और होम डिलीवरी की अनुमति है।
सोमवार से शुक्रवार के बीच 50 लोगों के साथ सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
जिम, सैलून, स्पा शनिवार और रविवार शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम चार बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
मॉल और थिएटर/मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
आज, नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने 28 जून से शहर में कोविड के डेल्टा प्लस संस्करण पर चिंताओं के बीच अनलॉक करने के "स्तर 3" के तहत नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।


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