अनुग्रह राशि के हकदार COVID पीड़ित‌ : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 के कारण मरने वाले लोगों का परिवार अनुग्रह राशि का हकदार हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के लिए  छः सप्ताह का समय निर्धारित किया।


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