ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कबूली अपनी गलती

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ट्विटर के खिलाफ याचिका मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने माना कि उसने नए IT नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नही देंगे. कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा- आप हमें ट्वीटर से पूछकर बताएं कितना समय लगेगा कि आपको ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में.


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