WhatsApp ने नई प्राइवेसी पोलिसी को होल्ड पर रखा

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व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह तब तक उपयोगकर्ताओं को नई गोपनीयता नीति चुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा जब तक कि डेटा सुरक्षा बिल लागू नहीं हो जाता। मैसेजिंग ऐप दिल्ली उच्च न्यायालय को बताता है कि यह नई गोपनीयता नीति का चयन नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा।
व्हाट्सएप ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष भी स्पष्ट किया कि यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा जो इस बीच नई गोपनीयता नीति का चयन नहीं कर रहे हैं।


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