कोविड-19: आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा रात का कर्फ्यू; रात 9 बजे तक चलेंगी दुकानें

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आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कुछ और समय के लिए रात के कर्फ्यू को बरकरार रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी आवाजाही और गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। निषेधाज्ञा प्रतिदिन रात 10 बजे से लागू होगी। सरकार ने भीड़ को कम करने के लिए कर्फ्यू में ढील के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू करने का भी फैसला किया है।


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