दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को सुनाया सख्त आदेश, कहा - लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी ट्वीट 24 घंटे के भीतर करें डिलीट

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सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट तुरंत डिलीट करें. साथ ही कहा कि अगर वो डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने गोखले के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी है.


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