निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, राज्य सरकार से मंगाई केस डायरी

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निलंबित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। 

जीपी सिंह के अंतरिम राहत की मांग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी मांगी है। सरकार के जवाब आने के बाद ही अंतरिम राहत को लेकर सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। बता दें कि कोर्ट ने भ्रष्टाचार और राजद्रोह दोनों मामलों की केस डायरी तलब करने के साथ ही सरकार से उसका भी पक्ष पूछा है।

दरअसल, सीनियर आईपीएस जीपी सिंह ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से रिट पिटिशन दायर कर की है। पहली याचिका में उन्होंने एसीबी और रायपुर सिटी कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI से जांच कराने, अंतरिम राहत देने और उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है। वहीं उनके खिलाफ दायर राजद्रोह के केस को भी याचिका दायर कर चुनौती दी है। दोनों मामलों पर सुनवाई चल रही है।


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