सूरजपुर : कोविड निर्देशों का पालन नहीं करने पर पेट्रोल पंप पर खाद्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

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कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार मेसर्स रफी पेट्रोल पंप भैयाथान रोड सूरजपुर में खाद्य विभाग के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें पंप संचालक द्वारा कोविड अप्रोपराइट बिहेवियर का पालन नहीं करते हुए ग्राहकों को बिना मास्क के डीजल पेट्रोल विक्रय करते पाया गया जबकि कोरोना गाइडलाईन का पालन करते हुए पेट्रोल डीजल विक्रय करने हेतु निर्देश जारी किये गए है। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा अनुज्ञप्ति का पालन नहीं करते हुए स्टॉक एवं विक्रय पंजी का संधारण नहीं किया जाना पाना गया। निरीक्षण के दौरान फर्म के भूमिगत टंकियों में भण्डारित पेट्रोल एवं डीजल का भौतिक सत्यापन में पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) का 9543 लीटर तथा डीजल (हाई स्पीड डीजल) 4431 लीटर पाया गया। संचालक द्वारा छ0ग0 मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की संगत कंडिका के उल्लंघन किये जाने पर उपलब्ध पेट्रोल 9543 लीटर तथा डीजल 4431 लीटर जब्त किया गया। जांच दल में खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण के नेतृत्व में सहायक खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत एवं श्रीमती श्वेता अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक श्री कमलेश पटेल तथा श्री नीतिश कुमार द्वारा कार्यवाही की गई । कलेक्टर द्वारा कोविड 19 गाइडलाईन पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंपो पर निरंतर कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिये गए है।

इसी तरह खाद्य विभाग के द्वारा मेसर्स सूरजपुर पेट्रोलियम मनेंद्रगढ़ रोड सूरजपुर में खाद्य विभाग के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। जिसमे पंप संचालक द्वारा कोविड अप्रोपराइट बिहेवियर का पालन नहीं करते पाया गया। वहीं उन्हें कोविड अप्रोपराइट बिहेवियर का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए। बिना मास्क के पेट्रोल या डीजल नही देने की बात कही। मौके पर पेट्रोल पंप विस्तृत जांच करने पर के संचालक द्वारा छ ग मोटर स्पिरिट डीजल ( प्रदाय और वितरण विनियमन ) आदेश, 1980 की संगत कंडिका का उल्लंघन करते पाए जाने के कारण पेट्रोल 11556 लीटर और डीजल 13699 लीटर जप्त किया जाकर प्रकरण बनाया गया। उक्त जब्त शुदा ऑयल की कीमत लगभग 25 लाख की है। कलेक्टर के आदेशानुसार यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


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