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सीमेंट संयंत्र सौदे में स्टांप शुल्क की गड़बड़ी : रेमंड सीमेंट पर 196 करोड़ का दंड
रेमंड सीमेट लिमिटेड डिवीजन गोपालपुर द्वारा सीमेंट संयंत्र के सौदे में स्टांप शुल्क के अपवंचन के एक 20 साल पुराने मामले में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष सीके खेतान ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। आदेश के मुताबिक कंपनी पर 196 करोड़ 20 लाख 47 हजार रुपए की शास्ति (पेनाल्टी) लगाई गई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि कंपनी को यह राशि 90 दिनों के भीतर संबंधित जिला कोषालय में जमा करानी होगी। यह पूरा मामला स्टांप शुल्क के अपवंचन से संबंधित है।
राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री खेतान ने अपने फैसले में पंजीयक को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। आदेश में लिखा गया है कि इस प्रकरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला पंजीयक द्वारा अपने पद का उपयोग शासन के विरुद्ध करते हुए विधि की प्रचलित शर्तों को पूरा न करने वाले दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिफल मूल्य को छुपाकर, हस्तांतरण विलेख, दस्तावेजों, तथ्यों का स्टांप विधि एवं रजिस्ट्रेशन विधि के अनुसार उपवर्णन नहीं करना, हस्तांतरण विलेख पर देय वास्तविक स्टांप शुल्क से बचने के लिए किया गया है। वास्तविक प्रतिफल बहुत ज्यादा था।
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