कोविड-19: उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

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उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है जो उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जहां कोविड सकारात्मकता दर 3% से अधिक है। यह फैसला रविवार 18 जुलाई को लिया गया। आधिकारिक आदेश के अनुसार आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चार दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
बयान में कहा गया है, "ऐसे राज्यों से यूपी आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की खुराक ली है उन्हें छूट दी जा सकती है।"


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