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निलंबित आईपीएस जीपी सिंह : हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने को लेकर अपना फैसला रखा सुरक्षित
निलंबित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला जारी कर सकता है।
हाईकोर्ट में जीपी सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी तो राज्य सरकार के तरफ से सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट में जीपी सिंह ने अपने वकील किशोर भादुड़ी के माध्यम से रिट पिटिशन दायर कर मांग की है कि उनके खिलाफ ACB और रायपुर सिटी कोतवाली में जो मामले दर्ज किए गए हैं, उसकी जांच CBI जैसे किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।
अपनी इस याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए जीपी सिंह ने उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक की भी मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक और याचिका दायर कर सरकार द्वारा अपने खिलाफ दायर किए गए राजद्रोह के केस को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों ही मामलों पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।
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