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कोरोना मौत पर मुआवजे को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय
केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान कोरोना से हुई मौतों के मामले में मुआवजा देने पर दिशानिर्देश तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है।
शीर्ष अदालत ने 30 जून के अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को छह हफ्ते में मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन में केंद्र ने कहा कि एनडीएमए का विचाराधीन अभ्यास अग्रिम चरण में है और इसके लिए थोड़ी और गहन परीक्षण की आवश्यकता है। केंद्र ने इसके लिए अतिरिक्त चार हफ्ते देने की गुहार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को अपने आदेश में कहा था कि एनडीएमए की जिम्मेदारी है कि वह गाइडलाइंस बनाए जिसके तहत कोविड से मौत के मामले में न्यूनतम मुआवजा राशि दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केंद्र सरकार को यह निर्देश नहीं दे सकता कि मुआवजे की राशि तय करे, लेकिन एनडीएमए मुआवजे की न्यूनतम राशि तय कर सकता है।
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