छत्तीसगढ़ में सरकार ने टीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। टीईटी अभ्यर्थियों को हर सात साल पर प्रदेश में अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। सरकार ने इसको विलोपित कर दिया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता की सात वर्ष की अवधि को विलोपित करते हुए इसे आजीवन कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ में सरकार ने टीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। टीईटी अभ्यर्थियों को हर सात साल पर प्रदेश में अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। सरकार ने इसको विलोपित कर दिया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता की सात वर्ष की अवधि को विलोपित करते हुए इसे आजीवन कर दिया है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में वर्ष 2011 की मार्गदर्शिका में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए निर्धारित थी, जिसे अब शिक्षा विभाग ने विलोपित कर दिया है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश 2011 से अब तक समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के संबंध में भी मान्य होगा।


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