दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के उपयोगकर्ताओं की निजता एवं अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों का कथित घोर उल्लंघन करने को लेकर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में दावा किया गया है कि नए आईटी नियम असंवैधानिक हैं और ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं. अदालत ने केंद्र को शपथपत्र दायर करने के लिए समय देते हुए मामले को 13 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.


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