महाराष्ट्र: दंपति को वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण देने का आदेश

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महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ नागरिक रखरखाव/पेंशन न्यायाधिकरण ने एक महिला और उसके पति को अपने वृद्ध माता-पिता को प्रति माह 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी और भिवंडी अनुमंडल अधिकारी डॉ मोहन नडालकर ने 14 जुलाई को आदेश पारित किया और इसकी एक प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई.


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