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प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खोलने के दिए गए निर्देश, इन नियमो का करना होगा पालन
लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने आखिरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है. लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन के साथ-साथ स्कूल प्रशासन के लिए सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है.
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में जिले में लगातार सात दिनों तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत कम रहने पर ही कक्षा 10वीं और 12वीं को शुरू करने की इजाजत दी गई है.
शहरी क्षेत्रों में पालक समिति की अनुमति के अलावा शहरी इलाकों में वार्ड पार्षद और ग्रामीण इलाकों में पंचायत की लिखित सहमति के बाद ही पहली, पांचवीं और आठवीं कक्षा शुरू की जाएगी. यह सहमति 2 अगस्त से पहले मिल जानी चाहिए.
इसके अलावा स्कूल साफ और स्वच्छ रहेंगे. केवल 50 प्रतिशत छात्रों को ही एक दिन के अंतराल में स्कूल बुलाया जाएगा. इसके साथ स्कूलों में बुखार, सर्दी और खांसी की जांच की व्यवस्था करनी होगी.
केवल ऐसे छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में आने की अनुमति होगी, जिन्हें यह समस्या नहीं है. इसके अलावा स्कूल में प्रवेश से पहले चेकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जांच के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए भी व्यवस्था करनी होगी.
स्कूल में हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर के साथ मास्क की भी व्यवस्था रखनी होगी.
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