चारधाम यात्रा : हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक लगाई रोक, राज्य सरकार को दिए आदेश

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नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए कोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट संबंधी सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए।


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