उत्तरप्रदेश: कोविड -19 के अलावा अन्य कारणों से माता-पिता को खोने वाले बच्चों को प्रति माह ₹2,500 दिए जाएँगे

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उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत उन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिन्होंने COVID-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता-पिता को खो दिया था।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि 18 से 23 वर्ष के बीच के वयस्कों को मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने COVID-19 या अन्य कारणों से अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया है और 12 वीं कक्षा पूरी करने के बाद शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।


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