सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों के लिए पार्को के उपयोग पर रोक लगाने वाले NGT के आदेश पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सामाजिक, वाणिज्यिक, विवाह या ऐसे अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाई गई थी।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने हालांकि कहा कि किसी भी परिस्थिति में महीने में 10 दिनों से अधिक पार्कों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।


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