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सांसद आजम खां को जौहर विश्वविद्यालय का गेट बनाकर अतिक्रमण और तोड़ने का देना होगा जुर्माना
सांसद आजम खां को जौहर विश्वविद्यालय का गेट बनाकर अतिक्रमण करने का जुर्माना और उसे तोड़ने का खर्च भी देना होगा। आजम को एक करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना और क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार रुपये 14 अगस्त तक जमा करना है। रामपुर एसडीएम कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस आजम के घर पर चिपका दी गई है। 19 अगस्त तक राशि जमा करके जवाब देने का समय दिया गया है।
1 करोड़ 63 लाख 80 हजार का नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाकर अतिक्रमण करने और तोड़ने पर उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में लेने के साथ ही 4 लाख 55 हजार रूपए प्रति महीना भी जमा करना होगा। प्रति महीना यह जुर्माना तब तक भरना होगा जब तक भूमि कब्जा मुक्त नहीं हो जाती है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर अतिक्रमण का समय मई 2016 से जून 2019 तक बताया गया है।
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