पिता को बेटी पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं, बच्चे को अपनी मां के सरनेम का प्रयोग करने का अधिकार : दिल्ली हाईकोर्ट

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पिता को बेटी पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं है। एक बच्चे को अपनी मां के सरनेम का प्रयोग करने का अधिकार है। यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। एक नाबालिग बच्ची के पिता ने याचिका दायर कर कहा था कि अधिकारियों को उसकी बेटी के दस्तावेज में मां के सरनेम के बजाय पिता का सरनेम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए। 

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ऐसा निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक पिता अपनी बेटी को केवल उसके सरनेम का प्रयोग करने का आदेश नहीं दे सकता। उन्होंने याचिकाकर्ता पिता से पूछा कि अगर नाबालिग बच्ची अपनी मां का सरनेम प्रयोग कर खुश है तो आपको क्या दिक्कत है? हर बच्चे को अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल करने का अधिकार है, अगर वो ऐसा चाहता है।


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