गुजरात हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून में किया बदलाव

feature-top

गुजरात हाई कोर्ट ने लव जिहाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य के लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि लड़की को धोखा देकर फंसाया गया है तब तक एफआईआर नहीं होनी चाहिए।

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि राज्य में ‘अंतर्धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध' नहीं है लेकिन शादी ‘जबरदस्ती धर्मांतरण' का जरिया नहीं बन सकता है।


feature-top