गुजरात: उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाहों पर कानून की धाराओं पर रोक लगाई

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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य के नए धर्मांतरण विरोधी कानून में अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित कुछ धाराओं के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि संघ "जबरदस्ती, दबाव या लालच" के माध्यम से मनाया गया था।


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