सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर मेडिकल आधार पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें उनकी बिगड़ती चिकित्सा स्थिति के कारण अंतरिम जमानत या सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी।
जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुमार द्वारा दायर एक आवेदन पर सीबीआई को नोटिस जारी किया, जो दिसंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1984 के दिल्ली सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता (कुमार) की चिकित्सा स्थिति की जांच की जाए और एक सप्ताह के भीतर सीबीआई द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए।" अदालत ने सीबीआई से कुमार की मेदांता अस्पताल में इलाज की मांग पर निर्देश लेने को भी कहा।


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