जीपी सिंह के गिरफ्तारी पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

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अवैध संपत्ति और राजद्रोह के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS GP Singh को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। एसीबी ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर  छापे की कार्रवाई की थी।

एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली है। तथा आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया है। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। 


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