हाई कोर्ट  ने नए आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी, विशेष रूप से “ट्रेसेबिलिटी” प्रावधान, जो मैसेजिंग ऐप को किसी भी संदेश के प्रवर्तक की पहचान करने की अनुमति देता है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माध्यम से याचिका पर जवाब दाखिल करने के साथ-साथ नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए आवेदन करने को कहा। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को करेगी।


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