सरकार ने राज्यों में निर्बाध स्थानांतरण के लिए वाहनों के लिए शुरू की नई रेजिस्ट्रेशन सीरीज़

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज अधिसूचित किया कि उसने नए वाहनों - भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़) के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया है। जब मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो बीएच मार्क वाले वाहन को नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी।
यह भी कहा, “यह सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी; केंद्रीय और राज्य पीएसयू; और निजी क्षेत्र की कंपनियां जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं।"


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