केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मूल रूप से समय सीमा 31 अगस्त, 2021 को समाप्त होने वाली थी।
समय सीमा जून में 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर, 2021 तक भुगतान करने का विकल्प है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मूल रूप से समय सीमा 31 अगस्त, 2021 को समाप्त होने वाली थी।
समय सीमा जून में 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर, 2021 तक भुगतान करने का विकल्प है।


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