बिना RFID टैग वाले वाहनों को आज से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं

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वैध रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग या पर्याप्त रिचार्ज राशि के बिना वाणिज्यिक वाहनों का चालान किया जाएगा और अगर वे आज से दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उनका परमिट रद्द किया जा सकता है।
"31 अगस्त से सभी वाणिज्यिक वाहनों को केवल आरएफआईडी प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स/पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के भुगतान पर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी .... वे वाहन जो आरएफआईडी मोड के माध्यम से भुगतान किए बिना दिल्ली में प्रवेश करेंगे, उन्हें दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, दंड / परमिट रद्द करने सहित कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी है।


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