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हरियाणा: किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले करनाल में धारा 144 लागू
28 अगस्त को हुए किसानों पर लाठीचार्ज के आरोपियों पर कार्रवाई आदि की मांगों को लेकर घरौंडा किसान पंचायत में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के सात सितंबर से लघु सचिवालय के अनिश्चितकालीन घेराव के एलान के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली है। एक तरफ किसान घेराव को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारिया कर रहा है। इसी क्रम में जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने करनाल में धारा 144 लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि इसका उलंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
घरौंडा में 30 अगस्त को नई अनाज मंडी में लाठीचार्ज के विरोध में किसान महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि यदि 6 सितंबर तक लाठीचार्ज के आरोपी एसडीएम आदि अफसरों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की और मृतक किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपये व घायलों को दो दो लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया तो 7 सितंबर को करनाल के लघु सचिवालय का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे।
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