बड़ी खबर: गणेश चतुर्थी को लेकर कलेक्टर ने जारी की संशोधित गाइडलाइन

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10 सितंबर से गणेश उत्सव मनाया जाएगा। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। अब गणेश जी मूर्ति की अधिकतम 8 फीट तक रख सकते हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति की स्थापना और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। धुमाल बजाने के लिए भी अनुमति मिली है, लेकिन निर्धारित स्थान पर ही धुमाल बजाया जा सकेगा। मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान धूमाल नहीं बजा पाएंगे। इसके अलावा और किसी नियम को नहीं बदला गया है। जिला प्रशासन ने 24 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया है।


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