मंदिर से जुड़ी जमीन के मालिक हैं मंदिर के देवता, पुजारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मंदिर के पीठासीन देवता (भगवान / देवी) मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक होते हैं, जबकि उसके पुजारी या पुजारी के पास केवल इसके प्रबंधन के लिए संपत्ति होती है और उसे 'भूमिस्वामी' (जमींदार) नहीं माना जा सकता है। इसने मध्य प्रदेश सरकार के मंदिर संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के आदेश को बरकरार रखते हुए यह बात कही।


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