दिल्ली कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील एवं सीबीआई एसआई की सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग से किया इनकार

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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई के सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की सीबीआई हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने अनुसार डागा को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा कथित तौर पर पूर्व मंत्री के खिलाफ प्रारंभिक जांच का निर्देश देने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि तिवारी को वकील से कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

विशेष न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने आरोपीत व्यक्तियों को उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने कहा कि दोनों आरोपियों से सीबीआई को जितनी जानकारी चाहीये वह मिल चुकी होगी ।


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