ट्रेन की देरी के कारण उड़ान से चूकने वाले व्यक्ति को ₹30,000 का भुगतान करेगी रेलवे

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को जम्मू से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाले एक व्यक्ति को 9% ब्याज के साथ 30,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है क्योंकि अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस चार घंटे की देरी से चल रही थी। आदमी और उसके परिवार को ₹15,000 में जम्मू से श्रीनगर के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। उन्होंने श्रीनगर में ठहरने के लिए एक और ₹ 10,000 का भुगतान किया।


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