ईपीएफ के साथ अनिवार्य आधार सीडिंग; पूर्वोत्तर राज्यों को 31 दिसंबर तक छूट

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केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को बताया कि कंपनियों को अपने प्रत्येक कर्मचारी के ईपीएफ खाते के साथ 12 अंकों की आधार संख्या जोड़ने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें इस महीने से ईपीएफ कटौती जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि, इसने सात पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल संक्रमित क्षेत्रों और कॉफी, जूट और रबर जैसे कुछ विशिष्ट उप-क्षेत्रों को आवश्यकताओं का पालन करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।


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