नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT-B) को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। बयान में कहा गया है कि दोनों संगठनों - IIT और ICMR को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी गई है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में ड्रोन का उपयोग करके 3,000 मीटर की ऊंचाई तक प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट (बीवीएलओएस) वैक्सीन वितरण करने के लिए आईसीएमआर को अनुमति दी गई है।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT-B) को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। बयान में कहा गया है कि दोनों संगठनों - IIT और ICMR को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी गई है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में ड्रोन का उपयोग करके 3,000 मीटर की ऊंचाई तक प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट (बीवीएलओएस) वैक्सीन वितरण करने के लिए आईसीएमआर को अनुमति दी गई है।


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