दिल्ली: वाहन ऋण दृष्टिबंधक नवंबर से होगा ऑनलाइन

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नवंबर की शुरुआत से, किसी भी वित्तीय संस्थान से वाहन ऋण लेने वाले किसी भी आवेदक को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, या भौतिक रूप से कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

बैंक ऋण के माध्यम से वाहन खरीदने वाले दिल्लीवासियों को राहत देते हुए, परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है और वाहन ऋण पर दृष्टिबंधक की पारदर्शिता बढ़ा दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में वाहनों पर कर्ज देने वाले सभी बड़े बैंकों के साथ बैठक की.


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