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स्कूल, मॉल खुले होने पर फिजिकल कोर्ट नहीं होने को सही ठहराना मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट
17 Sep 2021
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ऐसे समय में जब स्कूल, मॉल और मेट्रो रेल खुल गए हैं, फिजिकल कोर्ट की अनुपस्थिति को सही ठहराना मुश्किल है।
अदालत ने एक हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि "वकीलों की भौतिक उपस्थिति को लागू करने के लिए परमादेश (आदेश) जारी करने की आवश्यकता है" पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जबकि एक अन्य पीठ ने उन वकीलों के लिए मामले की सूची बनाने को प्राथमिकता दी, जो शारीरिक रूप से पेश होने के लिए सहमत हुए थे।
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