सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो सप्ताह के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर कोविड टीकाकरण पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी। केंद्र को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और बी वी नागरत्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विकलांगों के टीकाकरण के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मामले पर सरकार के प्रस्तावों के बारे में भी मदद मांगी। शुरुआत में, एनजीओ इवारा फाउंडेशन की ओर से पेश अधिवक्ता पंकज सिन्हा ने कहा कि दो दस्तावेज हैं, जिनमें से एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए  टीकाकरण को घर-घर किए जाने की आवश्यकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो सप्ताह के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर कोविड टीकाकरण पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी। केंद्र को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और बी वी नागरत्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विकलांगों के टीकाकरण के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मामले पर सरकार के प्रस्तावों के बारे में भी मदद मांगी। शुरुआत में, एनजीओ इवारा फाउंडेशन की ओर से पेश अधिवक्ता पंकज सिन्हा ने कहा कि दो दस्तावेज हैं, जिनमें से एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए  टीकाकरण को घर-घर किए जाने की आवश्यकता है।


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