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मानहानि केस: कोर्ट ने राहुल गांधी के भाषण के ट्रांसक्रिप्ट पर आरएसएस नेता की याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी राजेश कुंटे द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की प्रतिलिपि, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को कथित रूप से दोषी ठहराया था, को स्वीकार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत हैं।
सितंबर 2018 में पारित भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए कुंटे ने 2019 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस तरह के आरोपपत्र को सबूत के रूप में स्वीकार करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कुंटे की याचिका खारिज कर दी।
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