'न्यूज़लॉन्ड्री से जब्त डेटा सुरक्षित है,' आईटी अधिकारियों ने दिल्ली एचसी को बताया

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आयकर विभाग द्वारा किए गए एक 'सर्वेक्षण' के दौरान न्यूज़लॉन्ड्री कार्यालय से जब्त सामग्री को लीक नहीं करने का वचन देने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार आउटलेट द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया। 

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने आईटी विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा, 'डेटा लीक नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रयास करना चाहिए क्योंकि विभाग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली इकाई है। आईटी अधिनियम की धारा 138 के तहत निहित गोपनीयता की अवधारणा का पालन किया जाएगा।

मामले की सुनवाई के दौरान आईटी अधिकारियों ने अदालत के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि  किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को लीक करना " नैतिक और कानूनी रूप से गलत" था। अदालत ने तब आईटी अधिकारियों को यह वचन देने के लिए पेश होने का आदेश दिया कि कोई डेटा लीक नहीं किया जाएगा।

न्यायाधीशों ने न्यूज़लॉन्ड्री से यह भी कहा कि यदि आवश्यकता हो तो फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएं और अदालत याचिका के गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करेगी।


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